छत्तीसगढ़

शर्तो के अधीन विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को लॉकडाउन से छूट!

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

शर्तो के अधीन विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को लॉकडाउन से छूट!

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश को विस्तारित करते हुए सम्पूर्ण कांकेर जिला क्षेत्र अंतर्गत 03.मई 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले हो तक के लिए (समय प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक) विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय- कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर, ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौंकी को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय,वितरण,भंडारण,परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6.30 से 9.30 एवं सांय 5 से 7 बजे तक तथा न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे।
मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें, सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल,अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत् स्टॉफ, श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिए पास प्रदान किये जाएंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियॉ जैसे-पशु आहार, पक्षी आहार (ठपतक थ्ममक) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पेट्स शॉप, एक्यूरिया, शिशु, बच्चों का आहार, डिब्बा बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार न्यूट्रास्यूटीकल्स, डिब्बा बंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन, पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज, डिब्बा बंद पानी की बोतल, अनाज, तेल, मसाला एवं खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियॉ, चॉवल, गेहॅू का आटा, शक्कर एवं नमक, चाय एवं कॉफी, उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा उपरोक्त वर्णित उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाओं एवं ई-कॉमर्स आधारित कंपनियॉ जैसे कि फ्लिफकार्ट, एमेजॉन, एमवे इंडिया इंटरप्राईजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्लांट, कारखानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक उप्ताद जैसे कि कोयला, भूसी, डीजल, फर्नेश ऑयल। इसी प्रकार न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियां सहित कृषि उत्पदों के उपार्जन में शामिल एजेंसियॉ। इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है, किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान, कटाई एवं बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कि हार्रवेस्टर एवं अन्य कृषि, बागवानी से संबंधित औजारों के अंर्तरजिला, अंर्तराज्यीय परिवहन, उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों, सेवाओं के अंर्तरजिला, अंर्तराज्यीय परिवहन, उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों के सहायता हेतु लगने वाले सभी कच्चे उत्पाद, पैकेजिंग उत्पाद, हमॉल सेवाएं इत्यादि में छूट प्रदान की गई है।

विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियॉ पर भी छूट प्रदान की गई है जैसे- चाय उद्योग, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान, ’’कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को खुला रखना है। राज्यमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेत दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आस-पास स्थित हों। अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिमार्ण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधी केन्द्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम ऐम्बूलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है। मेडिकलऑक्सीजन गैस, लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एविंयट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक, सिलेण्डर वाल्ब तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयॉ एवं उपरोक्त वस्तुओं का परिवहन व अंतर्राज्यीय सीमा पार आवागमन में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार बेकरी की दुकानें,सी.एस.सी., च्वाईस केन्द्र (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में), स्वयं कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवायें जैसे- इलेक्ट्रिषियन, मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, ए.सी. मेकेनिक, बढ़ई इत्यादि, बोर खनन की गतिविधियॉ, कुरियर सेवाएॅ, ट्रक रिपेयर केन्द्र, अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यो के लिये निर्माण सामग्री जैसे- सीमेन्ट, सरिया इत्यादि का परिवहन, सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए घर पहूॅच सेवा की भी अनुमति रहेगी। पृथक से अनुमति की आवष्यकता नहीं होगी।
कृषि कार्य हेतु संचालित गतिविधियॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रभाव से मुक्त रहेंगे परन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव से बचाव हेतु लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी की लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग, तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहें निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

 

 

 

 

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