कोरोना वायरस: तमिलनाडु में 43 नये केस, संक्रमित लोगों की संख्या 1500 के पार | Tamilnadu reports 2 deaths 43 new cases tally mounts to 1520 | nation – News in Hindi
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![कोरोना वायरस: तमिलनाडु में 43 नये केस, राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1500 के पार पहुंची कोरोना वायरस: तमिलनाडु में 43 नये केस, राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1500 के पार पहुंची](https://images.hindi.news18.com/optimize/rOf9SCSjsa9iJflMUy-cb94wiyE=/0x0/images.hindi.news18.com/ibnkhabar/uploads/459x306/jpg/2020/04/india-coronavirus-2.jpg)
तमिलनाडु में संक्रमण की वजह से मृतकों की संख्या 17 हो गई है.
तमिलनाडु (Tamilnadu) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के 1400 से अधिक मामले हैं. दिल्ली (Delhi), पंजाब (Punjab) और कर्नाटक (Karnataka) जैसे राज्यों के बाद तमिलनाडु भी लॉकडाउन (Lockdown) में कोई ढील नहीं देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है.
राज्य में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं
तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन मई तक लागू लॉकडाउन (बंद) के दौरान राज्य में लगी निषेधाज्ञा जारी रहेगी.
आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की ओर इशारा करते हुए सरकार ने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर गठित समिति की ओर से वर्तमान हालात के संबंध में पेश आंकलन के अनुसार ही यह फैसला लिया गया है. साथ ही कहा कि आवश्यक सेवाओं को लेकर दी गई छूट बरकरार रहेगी.राज्य में दिए गए थे धारा 144 लागू करने के निर्देश
वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को लेकर ढील देने संबंधी आंकलन के लिए वित्तीय सचिव एस श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद ही प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं देने का फैसला लिया गया.
लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के मद्देनजर पहले चरण से ही राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दिए गए थे. इसके तहत, पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होती है.
दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में भी ढील
तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 1400 से अधिक मामले हैं. दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद तमिलनाडु भी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है.
एक सरकारी बयान में यहां कहा गया कि जानलेवा वायरस से बचाव के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
बयान में कहा गया,‘‘ महामारी को आगे फैलने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुरूप (लागू)निषेधाज्ञा संबंधी आदेशों और अन्य पाबंदियों का तीन मई 2020 तक पालन करने का निर्णय लिया है. आवश्यक सेवाओं को मिली छूट जारी रहेगी.’’
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First published: April 20, 2020, 8:37 PM IST