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कबीरधाम जिले के सभी प्रवेश सीमाए रहेंगी सील,कड़ी निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर वीडियों कंफ्रसिंग कर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी और जनपद सीईओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सबका संदेश ब्रेकिंग न्यूज़:आदिल खान

लाॅकडाउन के दौरान कबीरधाम जिले के पंजीकृत परिवारों को स्थानीय स्तर पर मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ कबीरधाम

कवर्धा, 20 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी लाॅकडाउन के दौरान कबीरधाम जिले में महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खोल जाएंगे। इसी शुरूआत अब कबीरधाम जिले में हो गई है। जिले में 1024 रोजगार मूलक कार्य शुरू किए गए है, जहां आज सोमवार को 61 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और परिवारों ने अपना काम शुरू कर दिया है।
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जारी लाकडाउन के दौरान महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पहुंचाई जा रही राहत और रोजगार उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर श्री शरण ने आज वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले के बोडला, पंडरिया, कवर्धा और सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी,जनपद पंचायतों के सीईओ से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर श्री जेके धु्रव, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री एसके तिवारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती निलू घृतलहरे शामिल हुए।
कलेक्टर श्री शरण ने अनुविभाग स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना वाययरस के संक्रमण और उनके रोकथाम के लिए कबीरधाम जिले के सभी प्रवेश सीमाएं सील रहेगी। बाहरी राज्यो से फिर खाद्यान्न समाग्रियों के परिवहन मे लगे वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
खाद्यान्न और जरूरी रोजमर्रा की समानों की उपलब्धता सुलभता से आमजनों को उपलब्ध कराने के लिए जारी निर्देशानुसार ही संस्थान खोली रहेगी। कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम और उनके बचाव के उपायों के लिए संचालित फिवर क्लीनिक के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी उप,प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और फिवर क्लीनिक में जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देश दिए। उन्होने ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाए दे रही मितानिनों की भी जानकारी लेते हुए कहा कि मिनानिन पेटी में जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता है या नहीं अनुविभाग स्तार पर नियमित रूप से उनकी जानकरी लेते रहे।
कलेक्टर ने लाॅकडाउन से पहले जिले में बाहरी राज्यों से आए श्रमिको,नागरिकों के स्वाास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बाहर राज्यों से आए इस जिले के निवासी अगर मनरेगा में पंजीकृत है, और और उन्होने कोरेन्टाईन की कार्स पूरा कर लिया है तथा उन्हे सर्दी,खासी, बुखार या कोरोना वायरस के कोई लक्ष्ण नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हे रोजगार मूलक कार्यों में जाने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि रोजगार मूलक कार्यों में सोशल डिस्टेंिसंग श्रमिकों के शारीरिक दूरी का कढ़ाई से पालन किया जाए।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दें

कलेक्टर श्री शरण ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाॅकडाउन का पूरी कड़ाई से पालन किया जाए। लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर -आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दी गई है। मालवाहक के चालक के पास वैध ड्रायविग लायसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने के अनुमति दी गई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारेंटाईन और निगरानी उपायों (हाॅटस्पाट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रो पर यह निर्देश लागू नही होगें। उन्होने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

रोजगार मूलक कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने के निर्देश

कलेक्टर श्री शरण ने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि रोजगार मूलक कार्य स्थल पर पंजीकृत श्रमिको के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए कार्य संपादित किया जाए। राज्य शासन द्वारा मनरेगा के कार्यो को सावधानी पूर्वक कराते हुए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये है जिसके परिपालन में योजना से जुड़े सभी मैदानी अमले कोरोना महामारी से बचाव का उपाय करते हुए कार्य कर रहें है। प्रत्येक निर्माण कार्य के स्थल पर हैण्ड वाश रख कर लोगों के हाथों को 20 सेकण्ड तक अच्छे से धोने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को निर्देश किया जाए। जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार, जल संचय के कार्यो को प्राथमिकता से कराया जाए।

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