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लॉकडाउन पाबंदियों में ढील के बाद इन चीजों में मिलेगी छूट और ये रहेंगी प्रतिबंधित, देखें लिस्ट । After relaxation of lockdown, these things will be exempt from today, they will remain restricted | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. आर्थिक गतिविधियों और सेवाओं पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (Nationwide Lockdown) के दौरान लगे प्रतिबंधों (Restrictions) में सोमवार से कुछ ढील दी जानी है. हालांकि इस दौरान राज्यों के जिन इलाकों को कंटेनमेंट ज़ोन (Containment Zone) घोषित किया गया है, वहां पर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

केंद्र सरकार (Kerala Government), लॉकडाउन (Lockdown) के इस फेस-2 के लिए पहले ही विस्तृत गाइडलाइन (Detailed Guidelines) जारी कर चुकी है. लॉकडाउन का यह दूसरा दौर 3 मई को खत्म होना है लेकिन इस दौरान कुछ नियमों को बदला गया है, जबकि कुछ राज्यों ने अपनी तरह से इन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है.

केरल ने दी छूट तो पंजाब-दिल्ली ने कहा- जारी रहेंगे प्रतिबंध
जबकि केरल कई प्रतिबंधों को खत्म करने पर विचार कर रहा है, दिल्ली और पंजाब (Punjab) ने घोषणा की है कि सोमवार से प्रभावी होने वाली राहत और छूट के बाद भी प्रतिबंध लागू रहेंगे.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी (national capital) लॉकडाउन में ही रहेगी क्योंकि यहां पर पूरे देश के 12% मामले हैं. हालांकि सरकार एक हफ्ते बाद स्थिति पर पुनर्विचार करेगी.

इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (CM Amrinder Singh) ने भी कहा है कि राज्य में गेहूं की प्राप्ति के खरीद के अलावा कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. बाद में परिस्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा.

केरल ने क्रमबद्ध तरीके से छूट दिए जाने के जारी किए निर्देश
वहीं केरल सरकार ने राज्य में पाबंदियों में क्रमबद्ध तरीके से छूट देने के निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि ‘रेड जोन’ में आने वाले कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड और मल्लपुरम जिलों को कड़े लॉकडाउन में ही रखा जाएगा. अन्य जिलों में ऑड-ईवन स्कीम (odd-even scheme) के आधार पर चलने की छूट होगी. शाम 7 बजे तक रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे और 8 बजे तक वहां से खाना घर ले जाने की सुविधा होगी.

हालांकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार से मिलने वाली कई राहतों और छूट के बावजूद गैर-जरूरी ई-कॉमर्स सामानों (E-commerce product) की सप्लाई फिलहाल प्रतिबंधित ही रहेगी. यह घोषणा सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और व्यापारियों की ओर से उठाए गए कई सारे सवालों के बाद की गई.

यह है उन सुविधाओं, सेवाओं और प्रतिबंधों (Prohibition) की लिस्ट, जिनके लिए सोमवार से अनुमति दी गई है-

ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधित-
– सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री वायुयान सेवाएं
– यात्री ट्रेन की सभी सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए परिचालन को छोड़कर
– सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें
– मेट्रो रेल सेवाएं
– मेडिकल वजहों (जिनकी निर्देशों में अनुमति हो) को छोड़कर जिलों और राज्यों के बीच में लोगों का आवागमन
– सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
– निर्देशों में जिनके लिए अनुमति हो उन्हें छोड़कर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां
– निर्देशों में दी गई छूट के अलावा सभी होटल
– टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा और सभी तरह की कैब
– सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम व एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें
– एक सामाजिक, राजनीतिक, खेलों से संबंधित, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव और दूसरी सभाएं.
– सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित
– शवयात्रा में भी 20 से अधिक लोगों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी

हॉटस्पॉट्स के लिए नहीं होगी कोई छूट
जिन इलाकों को हॉटस्पॉट या COVID-19 के बड़े स्तर पर प्रसार वाले क्लस्टर के तौर पर चिन्हित किया गया है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक नए निर्देशों में से कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा. यहां पर केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवश्यक सेवाओं की सप्लाई ही जारी रहेगी.

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी समेत इन कामों को मिली छूट
ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ़ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी. वहीं, ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है.

सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ-सााथ लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी है.

कल से ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी
– फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें.
– किराना और राशन की दुकानें.
– डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें.
– इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.
– ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी. डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.

ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी-
– केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.
– आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.
– ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस.
– ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

गांवों और खेती-किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग होंगे शुरू-
– गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा.
– ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे.
– कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी.
– फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे. इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.
– हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे. मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे.
– चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे.
– दूध (milk) का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा.
– पोल्ट्री फॉर्म (poultry form) समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.
– पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा. पशु शेल्टर (Animal Shelter) और गौशालाएं खुलेंगी.

ये उद्योग होंगे शुरू-
– ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस (Medical Device) बनाने वाली कंपनियों खुलेंगी.
– मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी. अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने-जाने के इंतजाम करने होंगे
– आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा. कोल, माइन (mine) और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और
– माइनिंग (mining) के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी.
– ऑयल (oil) और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी.
– शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा. अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट (site) पर ही उपलब्ध होने चाहिए. कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा.

बैंक, ATM भी रहेंगे खुले
– बैंक, एटीएम खुले रहेंगे. पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी (LPG) और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी.
– डाक घर (Post Office) खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी. कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा.

मनरेगा के काम की इजाजत होगी
मनरेगा (MGNREGA) के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा. मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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