तमिलनाडु: बुल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग, 3,000 के खिलाफ केस दर्ज | Thousands of people attended Bull funeral in Tamil Nadu case filed against 3000 | nation – News in Hindi
लॉकडाउन तोड़कर बुल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड (Bull) के अंतिम संस्कार में हजारों भीड़ जुटी. इन सभी लोगों ने लॉकडाउन (Lockdown) का उल्लंघन किया है.
मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों भीड़ जुटी. इन सभी लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है. कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वीडियो और तस्वीरों के आधार पर इन लोगों की पहचान की जाएगी.
Total 3000 cases have been registered till date by Tamil Nadu Police for violating #CoronavirusLockdown in Madurai, this includes cases against few people who attended funeral of a bull in a village in Madurai on April 12: Madurai District Collector TG Vinay pic.twitter.com/Brlraf3sNi
— ANI (@ANI) April 15, 2020
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरत रही पुलिस
बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए अब तक लगभग दो लाख प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किये गए हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कुल 82.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है और 1.56 लाख वाहन जब्त किये गए हैं. इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) ने आज कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है. इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.
मास्क पहनना अनिवार्य
चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, ‘महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिये जरूरी काम के लिये बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है.’ बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी. बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिये निलंबित कर दिया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.
(भाषा इनपुट के साथ)
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First published: April 16, 2020, 5:35 AM IST