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तमिलनाडु: बुल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग, 3,000 के खिलाफ केस दर्ज | Thousands of people attended Bull funeral in Tamil Nadu case filed against 3000 | nation – News in Hindi

तमिलनाडु: सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग, 3,000 के खिलाफ केस दर्ज

लॉकडाउन तोड़कर बुल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड (Bull) के अंतिम संस्कार में हजारों भीड़ जुटी. इन सभी लोगों ने लॉकडाउन (Lockdown) का उल्लंघन किया है.

मदुरै. कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन (Lockdown) की मियाद को बढ़ाकर 3 मई कर दी गई. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए अपील की कि सभी लोग अपने घरों में रहें. लेकिन तमिलनाडु में पीएम मोदी की इन अपीलों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मदुरै में एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई. पुलिस ने इस मामले में 3,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों भीड़ जुटी. इन सभी लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है. कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वीडियो और तस्वीरों के आधार पर इन लोगों की पहचान की जाएगी.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरत रही पुलिस
बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए अब तक लगभग दो लाख प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किये गए हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कुल 82.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है और 1.56 लाख वाहन जब्त किये गए हैं. इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) ने आज कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है. इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.

मास्क पहनना अनिवार्य
चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, ‘महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिये जरूरी काम के लिये बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है.’ बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी. बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिये निलंबित कर दिया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.

(भाषा इनपुट के साथ)

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First published: April 16, 2020, 5:35 AM IST



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