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क्या होगा जब PPF या सुकन्या में साल में एक बार भी जमा नहीं कर पाए पैसे, जानें यहां- Know what happens when you fail to deposit minimum contribution in PPF and SSY | business – News in Hindi

क्या होगा जब PPF या सुकन्या में साल में एक बार भी जमा नहीं कर पाए पैसे, जानें सबकुछ

न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना

PPF और SSY जैसी छोटी बचत योजनाएं देश भर में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट रूट हैं और निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए योगदान की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर जून तक कर दी है.

नई दिल्ली. अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंज (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं में न्यूनतम योगदान देने में असफल रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं. PPF या SSY में न्यूनतम योगदान देने की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन सरकार ने कोरोना वायस लॉकडाउन के चलते समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दी है.

PPF और SSY जैसी छोटी बचत योजनाएं देश भर में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट रूट हैं और निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए योगदान की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर जून तक कर दी है.

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न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्मानानियमों के मुताबाकि, PPF और SSY खाताधारकों को एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और 250 रुपये निवेश करना जरूरी है. न्यूनतम अंशदान करने में विफर रहने पर आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है. हालांकि निष्क्रिय खाते में मैच्यूरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा. खाते को दोबारा चालू करने के लिए 50 रुपये और न्यूनतम अंशदान का भुगतान करना होगा. अगर आपके पास PPF या SSY खाता है तो आप न्यूनतम राशि का योगदान जरूर करें.

अधिकतम 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं निवेश
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम निवेश की सीमा सालाना 1.5 लाख रुपये है. हालांकि, इन खातों में अधिकतम निवेश सीमा से ज्यादा पैसे जमा करने पर अतिरिक्त रकम बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी.

याद रखें, आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केवल एक बार में योगदान दे सकते हैं और 30 जून तक किस्तों में नहीं.  साथ ही, ब्याज जमा होने के दिन से शुरू होगा और FY20 के लिए नहीं.

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First published: April 16, 2020, 5:39 AM IST



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