कलेक्टर अंकित आनंद ने अब आगामी 3 मई तक धारा 144 की समय सीमा में की वृद्धि
दुर्ग। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर द्वारा गत 22 मार्च और 0 अप्रैल द्वारा संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ.ग. शासन के द्वारा भी यह निर्देशत किया गया हैकि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।
अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अत: संक्रमण से बचाव हेतु जिला दुर्ग में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दुर्ग जिले में पिछले कार्यालयीन आदेश दे कर लगाई गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की जाए। यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि दुर्ग जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अत: एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दुर्ग जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित आनंद ने दुर्ग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु धारा 144 की समय-सीमा मे ंवृद्धि करते हुए अब आगामी 03 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया है। आदेश की शेष शर्ते पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।