मोहल्ले और कंपनियों के बाहर बैठने वालों पर होगा केस दर्ज

मोहल्ले और कंपनियों के बाहर बैठने वालों पर होगा केस दर्ज
रायपुरसबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कोरोना खतरे के कारण शहर में कप और धारा 144 लागू है। धारा 188 शासन के द्वारा दिए इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकले रहे हैं। लोग मोहल्ले, गलियों के तहत कार्रवाई की जाती है। जैसे और कंपनियों में बैठकर गप्पे कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दुकान खोलने पर या भीड़ इकट्ठा घरों के बाहर बैठे लोगों पर सीधा करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें केस दर्ज किया जाएगा। उनके ऊपर 6 महीने तक की कारावास की सजा आदेश उल्लंघन और लोगों के जान को खतरा पहुंचाने का रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसमें छह महीने से लेकर दो जा रही है। उन्हें लगातार चेतावनी दी साल तक की सजा और कड़े जुर्माना जा रही है। कार्रवाई के लिए अलग का प्रावधान है। से टीम बनाई गई है, जो बाइक से पुलिस अधिकारियों ने कि सड़कों के बाद कंपनियों और बस्तियों पर पुलिस की टीम घुसेगी। सील किया जाएगा और केस दर्ज वहां घरों के बाहर बैठे लोगों को सीधा गिरफ्तार करके केस दर्ज किया जाएगा। किसी को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पिछले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई पांच दिनों से लोगों को समझाइश दी पुलिस इन धाराओं में करेगी कार्रवाई आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 शासन ने धारा 144 लागू किया और मार्केट बंद का निर्देश दिया है। और जुर्माना है। बताया गली-मोहल्ले में घूमेंगे। वहीं दुकान खोलने वाले कारोबारियों का दुकान किया जाएगा। बेवजह सड़कों पर चलने वालों की गाड़ियों को अब समझाइश जब्त किया जाएगा। उनके ऊपर की जाएगी।
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