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कोंडागांव: प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक ही ले जा सकेंगे मोबाईल

मतगणना स्थल में बनाए जाएंगे मीडिया सेन्टर
मतगणना कक्ष में नहीं होगी मोबाइल की अनुमति
कोण्डागांव ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीलकंठ टीकाम ने आज विधानसभा निर्वाचन-2018 मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र-83 की 17 राउंड में गणना होगी, इसी तरह केशकाल विधानसभा क्षेत्र-82 की 20 राउंड में गणना किया जायेगा। परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अभ्यर्थियों को अपने चुनाव खर्च का विवरण दिया जाना आवश्यक है। 
उल्लेखनीय है कि शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय कोण्डागांव परिसर में स्थित कड़ी सुरक्षा के बीच ई.व्ही.एम. स्ट्रांग रूम में जमा है एवं सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात है। मंगलवार 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना के दिन निर्वाचन प्रेक्षक एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा एवं मतगणना सवेरे 8.30 बजे प्रारंभ होगी। विधानसभावार मतगणना 14-14 टेबलों में होगा और हर टेबल के लिए एक-एक माइक्रो आर्ब्जवर की ड्यूटी लगेगी। डाक मतपत्र एवं ई.टी.पी.बी.एस. की गणना के लिए दो अतिरिक्त टेबल लगाया जायेगा। मतगणना स्थल में पान, तम्बाकू, गुड़ाखू बीड़ी, सिगरेट प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकारों को केवल मीडिया सेन्टर तक ही मोबाईल फोन ले जाने की छूट होगी, अभ्यर्थी एवं उनके एजेण्ट को मतगणना स्थल में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। केवल फोटोयुक्त पासधारियों को ही मतगणना स्थल में आने दिया जायेगा। शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय कोण्डागांव के बाहर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगें। जिले में शासकीय सेवकों को प्रारूप 12 के अंतर्गत 1231 डाक मतपत्र एवं सर्विस वोटर्स जो देश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत है, उन्हें 567 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ई.टी.पी.बी.एस.) जारी किए गए थे, इनमें से समाचार लिखे जाने तक 1173 डाक मतपत्र एवं ई.टी.पी.बी.एस.जमा हुए है। इनमें विधानसभा क्षेत्र कोण्डागांव के अंतर्गत 621 केशकाल में 552 शामिल है। डाक मतपत्र 11 दिसम्बर को मतगणना शुरू होने के एक मिनट पहले तक प्राप्त हो जाने चाहिए। 
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2018 की मतगणना के लिए सभी मतगणना केंद्रों में मीडिया द्वारा कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभी मतगणना केंद्रों में मीडिया सेन्टर स्थापित किए जाएंगे और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना स्थल हेतु प्रावधान अनुसार प्रवेश प्राधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं।
एक जिले के मतगणना स्थल के लिए अधिकृत प्रिंट मीडिया संस्थानों के एक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के दो प्रतिनिधियों को यह प्रवेश प्राधिकार पत्र जारी किया जाना है। मतगणना केंद्र के मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है और मीडिया के लिए भी ये लागू रहेगा, किन्तु मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक अपने मोबाइल ले जा सकेंगे और मीडिया सेंटर में ही मोबाईल उपयोग कर सकेंगे। प्रभारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मतगणना कक्ष में मीडिया के प्रतिनिधि वीडियो कैमरा से शूटिंग किया जा सकेगा लेकिन वह कैमरा स्टेटिक नहीं होगा। वीडियो शूटिंग के लिए ट्राइपोड का उपयोग मतगणना कक्ष में नहीं किया जा सकेगा। 

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