छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

गंदगी फैलाने वाले व्यापारी पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

भिलाई / नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 29 खुर्सीपार, बापूनगर, वार्ड 23 नंदनी रोड, छावनी, वार्ड 10 शांतिनगर, वार्ड 16 कुरूद रोड, कैलाश नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास, बिना व्यवसायिक लाईसेंस के व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 13,250 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की और समझाइश दी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने खुर्सीपार, बापूनगर, वार्ड 23 नंदनी रोड, सेक्टर वार्ड 10 शांतिनगर, वार्ड 16 कुरूद रोड, कैलाश नगर क्षेत्र अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल गिलास, स्वच्छता हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों व बाजार क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। हरिओम किराना स्टोर्स से गंदगी फैलाने पर जुर्माना लिया गया। निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 10 शांतिनगर गुप्ता भोजनालय कुरूद रोड व्यवसायिक लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, मौर्या डेयरी एंड  वार्ड 16 से 5 बोरी पानी पाउच जप्त कर 500 रूपए, सांई सेवा फास्ट फूड वार्ड 16 से एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, डिस्पोजल गिलास एवं पानी पाउच बोरी जप्त करते हुए 2000 रूपए जुर्माना, ए.बी. फूडस कैलाश नगर लाईसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, ज्ञानिक आडिल गन्ना रस दुकान वाले द्वारा गंदगी फैलाने पर 250 रूपए, हरिओम किराना एवं जनरल स्टोर्स ढांचा भवन कुरूद रोड द्वारा गंदगी फैलाने पर 5000 रूपए जुर्माना लिया गया, विश्वकर्मा फर्निचर न्यू खुर्सीपार से सड़क बाधा शुल्क 2000 रूपए, कान्हा किराना दुकान वार्ड 29 बापूनगर के यहां से 17 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं 1 बोरी पानी पाउच जप्त करते हुए 500 रूपए जुर्माना, स्वाद जूस कार्नर नंदनी रोड पावर हाउस से 500 रूपए अनुज्ञप्ति शुल्क, एकता जूस कार्नर नंदनी रोड पाॅवर हाउस से 8 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त कर 500 रूपए जुर्माना लिया गया। उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने एवं बाजार में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय न करने की समझाइश दी

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