छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

पन्द्रह एकड़ में अवैध प्लाटिंग कर कालोनी किया जा रहा था निर्माण निगम ने जेसीबी द्वारा हटाया कब्जा और कराया भूखंड खाली

दुर्ग। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा नगर निगम सीमा अंतर्गत वार्ड 57 एवं 58 उरला में करीब 15 एकड़ भूमि पर ओम देशमुख, नितेश जैन, बॉबी,  राजेश सिंह, अशोक सिंह, एवं मुकेश सिंह द्वारा छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं कालोनाईर का निर्बंधन एवं शर्तो के नियम का उल्लंघन करते हुये बिना अनुमति अवैध रुप से बड़े भूखण्डों पर छोटे-छोटे भूखंड में विभाजित कर मार्ग संरचना कर निर्माण किया जा रहा था। भूखण्ड को लोहे की जाली लगाकर घेर लिया गया था अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा था। उक्त अवैध कालोनी निर्माण को निर्मित मार्ग संरचना एवं जाली तार को कार्यवाही कर नगर निगम टीम द्वारा जेसीबी की मदद से हटवाया गया। कार्यवाही के दौरान नायाब तहसीदार प्रीतम सिंह चैहान, कार्यपालन अभियंता एवं भवन अधिकारी राजेश पाण्डेय, सहा0 अभियंता जितेन्द्र समैया, उपअभियंता आर0के0 पालिया, उपभियंता  एवं भवन निरीक्षक गिरीश दीवान, विनोद मांझी, शिव शर्मा, कर्मशाला अधीक्षक बीरेन्द ठाकुर, सतीश साहू, मोहन नगर थाना के एएसआई दुर्ग थाना के जगन्नाथ सोरी, महिला पुलिस तामेश्वरी समेत अतिक्रमण टीम एवं पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही की गई।

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