उज्जवला योजना के हितग्राहियों के खातों में जमा की जाएगी राशि,

डिलीवरी के समय करना होगा भुगतान
अप्रैल से जून तक 3 गैस सिलिंडर की राशि ऑनलाइन खाते में जमा होगी
गैस सिलेंडर प्राप्त करने के समय किया जा सकें भुगतान
दुर्ग। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन के परिणाम स्वपरूप गरीब परिवारों को होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये अप्रैल 2020 से जून 2020 की 03 माह की अवधि में अधिकतम 03 गैस सिलेण्डर की संपूर्ण राशि उनके पंजीकृत बैंक खातों में ऑनलाईन जमा की जावेगी जिससे वे गैस सिलेण्डर प्राप्ति के समय भुगतान कर सके। जिले में उक्त योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार होगा: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता के पंजीकृत बैंक खाते में राशि जमा करने की तारीख को 14.2 कि.ग्रा. रिफिल की कीमत जमा की जावेगी। (5.00कि.ग्रा. उपभोक्ता होने पर 5.00 कि.ग्रा. रिफिल की राशि जमा होगी, ऐसे खातों में 1 माह में अधिकतम 3 रिफिल व 3 माह में 8 रिफिल की राशि जमा होगी)
उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से राशि जमा करने की जानकारी भेजी जावेगी जिससे व गैस सिलेण्डर बुकिंग कर डिलीवरी के समय गैस सिलेण्डर की राशि जमा कर सके।
उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर से ऑनलाईन एस.एम.एस./आई.व्ही.आर.एस./मोबाईल एप आदि के माध्यम से गैस सिलेण्डर बुक करा सकेंगें। उपभोक्ता या उसके परिवार में मोबाईल नंबर न होने पर गैस वितरक के काउण्टर में उपलब्ध प्रपत्र-1 भरकर बुकिंग करा सकेंगे। रिफिल लेते समय उपभोक्ता को रिफिल की राशि का भुगतान करना होगा। डीलर द्वारा प्रपत्र-2 एवं कैश मेमों में पावती लेकर उसकी प्रति संभाल कर रखना आवश्यक होगा। 14.2 कि.ग्रा. कनेक्शन के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 15 दिनों बाद तथा 5 कि.ग्रा. कनेक्शन वाले उपभोक्ता 7 दिनों बाद पुन: बुकिंग करा सकेंगें किंतु 14.2 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में 1 बार तथा 5 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में अधिकतम 3 बार रिफिल प्राप्त कर सकेगें। उपभोक्ता द्वारा माह में गैस रिफिलिंग प्राप्त न करने पर राशि अगले माह के लिये स्थानांतरित हो जावेगी। किंतु ऐसे माह के गैस रिफिलिंग की पात्रता अगले माह नहीं होगी। तीन माह की योजना अवधि में अधिकतम 1 बार उपभोक्ता अपना बैंक खाता व मोबाईल नंबर गैस डीलर के पास बदल सकेगें। ग्राहक के लिये आवश्यक है कि, उसका बैंक खाता चालू हो तथा आधार बैंक से जु?ा हो। ग्राहक को अग्रिम न मिलने पर वह वितरक या हेल्पलाईन नंबर पर सूचित करेगा। बैंक खाते में आधार लिंक न होने पर अपने बैंक शाखा से संपर्क करेगें। सभी ग्राहको को केवल होम डिलीवरी ही प्रदाय की जावेगी। उपभोक्ताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों से आवश्यकतानुसार संलग्न पत्रक क्रमश: 01,02, 03 एवं 04 भराये जाने है जिन्हें गैस वितरक अपने अधिनस्थ कर्मचारी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर में उपलब्ध पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/शिक्षक/शा.उ.मू. दुकानदार से समन्वय कर भरायेगा ताकि संलग्न पत्रक भरने में न तो त्रुटि हो और न ही अनावश्यक उपभोक्ता बार-बार गैस एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित हों।
आवश्यकता होने पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत जिले के नोडल अधिकारी श्री मोहित बजाज, मोबाईल नं.-77229-77701, श्री अनुज खंडेलवाल, सहायक विक्रय अधिकारी, इंडेन 90981-72775, श्री धनेश्वर कुर्रे, सहायक विक्रय अधिकारी एच.पी.गैस 89595-95125, श्री गौतम झा सहायक विक्रय अधिकारी, भारत गैस मोबाईल नं 95867-87585 से समन्वय कर अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नोडल अधिकारी एवं गैस कंपनी के सहायक विक्रय अधिकारी के समन्वय से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिये विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के संबंध में जारी अन्य आदेश/निर्देश पूर्ववत रहेगें।