रतनपुर पुलिस का रेत माफिया पर कार्यवाही।आरोपी रेत माफिया पर कार्यवाही कर भेजा जेल।

रतनपुर पुलिस का रेत माफिया पर कार्यवाही।
आरोपी रेत माफिया पर कार्यवाही कर भेजा जेल।
रेत खनन के दौरान नाबालिक लड़के की खदान में दबकर हो गई हुई थी मृत्यू।
गिरफ्तार आरोपी – 1. तोषण कश्यप पिता रामेश्वर प्रसाद उम्र 34 साल साकिन गढ़वट थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
दिनाँक 09/04/2026 को थाना रतनपुर में रात्रि लगभग 03:00 बजे सूचना मिला कि ग्राम गढ़वट में खारंग नदी किनारे रेत परिवहन कर रहे ट्रेक्टर में सवार अमित कश्यप पिता रमेश कश्यप उम्र 17 साल निवासी गढ़वट की मौके पर मौत हो गई कि सूचना पर प्रशिक्षु भापुसे अंशिका जैन थाना प्रभारी रतनपुर के द्वारा घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश पर मृतक के मर्ग जाँच दौरान पाया गया कि आरोपी तोषण कश्यप के द्वारा गाँव के खारंग नदी से ज्यादा रेत निकालने के लालच में, नदी में 6-7 फिट के गड्ढे में यह जानते हुये भी कि रेत खदान का गडढा कभी भी धँस सकता है, जिससे काम करने वालों की जान जा सकती है, जानते हुये आरोपी द्वारा अंधेरे में अवैध तरीके से रेत निकालने के लिये जानबुझकर उस गडढे में अमित कश्यप व अमित यादव को उतारा गया था, जिससे गडढे में रेत व मिट्टी के धँस जाने से अमित कश्यप की मृत्यू हो गई, और अमित यादव के दोनों जाँघ व पैर में चोंट लगी है। आरोपी द्वारा उक्त घटना को छुपाते हुये घटना को नई दिशा देते हुये, ट्रेक्टर को वहाँ से दुर ले जाकर ट्राली को पलटाकर झुठी एक्सीडेण्ट की कहानी बनाते हुये ट्रेक्टर की ट्राली पलटने से अमित कश्यप की मृत्यू होना बताया गया था। आरोपी के द्वारा जानबुझकर रेत के गहरे गडढे में उतारकर काम करवाने के दौरान मृतक की मृत्यू होने और आरोपी द्वारा साक्ष्य मिटाने से आरोपी के विरूद्ध थाना रतनपुर में धारा 105, 238(बी) भा.न्या.सं. का अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में सुश्री अंशिका जैन थाना प्रभारी रतनपुर, उपनिरी. विष्णु यादव, सउनि नरेश गर्ग, आर. गोविंदा यादव का विशेष योगदान रहा।


