छत्तीसगढ़

थाना तखतपुर टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के तहत अवैध प्रथाओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही l ं

थाना तखतपुर टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के तहत अवैध प्रथाओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही l ं

आरोपी1 देवेन्द्र बघेल पिता रामेश्वर बघेल उम्र 28 साल निवासी ढनढन थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2 श्रीमति सुमित्रा बाई बघेल पति रामेश्वर बघेल उम्र 49 साल निवासी ढनढन थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
प्रार्थीया दिनांक 05.042026 को थाना तखतपुर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थीया के घर के पास मोसा0 से देवेन्द्र बघेल गिर गया था गिरने की आवाज सुनकर प्रार्थीया निकली तो उसी समय देवेन्द्र की मां सुमित्रा बाई आयी और मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार मारपीट किये है कि रिपोर्ट पर अपराध क्र 211/2026 धारा-296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस, अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रकरण मे आरोपियों द्वारा पीड़िता को टोनही बोलकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना पाए जाने पर, उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के आरोपी को त्वरित गिरप्तार करने कीे हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर अ.पु.अ. ग्रामीण, एवं श्रीमान एसडीओपी। कोटा, श्रीमति नुपूर उपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी तखतपुर निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में प्रकरण की विवेचना दौरान प्रार्थीया एवं गवाहो के कथन , के आधार पर आरोपियों द्वारा प्रकरण की प्रार्थीया को टोनही बोलकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करना पाये जाने से प्रकरण मे धारा 4, 5 टोनही प्रताडना अधिनियम 2005 जोडी जाकर आरोपी आरोपी देवेन्द्र बघेल एवं सुमित्रा बघेल को गिरप्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तखतपुर निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि रमेश ओरके, आरक्षक आशीष वस्त्रकार, हरिश यादव, म आर सुनीता मार्को, का सराहनीय योगदान रहा।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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