छत्तीसगढ़

लोक अदालत में निराकृत हुये बिजली संबंधी प्रकरण, विद्युत कंपनी के 3 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण l

लोक अदालत में निराकृत हुये बिजली संबंधी प्रकरण, विद्युत कंपनी के 3 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण l

बिलासपुर l 17 मार्च 2026/ नेशनल लोक अदालत का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया गया था, जिसमें अनेकों राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में पॉवर कंपनी के बिलिंग सबंधी, विद्युत चोरी, बकाया राशि तथा मुआवजा से संबंधित प्रकरणों का निदान किया गया है। इस आयोजन में बिलासपुर रीजन के अंतर्गत बिलासपुर वृत्त में लंबित 1276 प्रकरण राशि 1 करोड़ 67 लाख 81 हजार रूपये, बिलासपुर नगर वृत्त के 1856 प्रकरण राशि 2 करोड़ 91 लाख रूपये तथा कोरबा वृत्त में 142 प्रकरण राशि 16 लाख 40 हजार रूपये के प्रकरणों को आपसी सहमति के आधार पर निराकृत कर अवार्ड पारित किया गया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्री ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिलासपुर क्षेत्र के कुल 3274 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनकी कुल निराकृत राशि 4 करोड़ 75 लाख 21 हजार थी। संबंधित जिम्मेदार अधिकारी अम्बस्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 में बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेने के लिये, यानी यदि किसी उपभोक्ता पर लंबे समय से बिजली बिल का अधिभार जुड़ता जा रहा था, तो अब उसे पूरी तरह माफ किये जाने तथा बकाया राशि में छूट पाने हेतु उपभोक्ता की आधिकारिक वेबसाइट या मोर बिजली एप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

Related Articles

Back to top button