छत्तीसगढ़

नवीन बाजार विवाद प्रकरण में त्वरित पुलिस कार्यवाही, चाकूबाजी की खबर भ्रामक

नवीन बाजार विवाद प्रकरण में त्वरित पुलिस कार्यवाही, चाकूबाजी की खबर भ्रामक

दिनांक 09.02.2026 को नवीन बाजार कवर्धा में अनावेदक जय कुमार सारथी पिता रामखिलावन सारथी उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 27 नवीन बाजार कवर्धा द्वारा संजय शर्मा की दुकान के सामने अनावश्यक हो-हल्ला एवं वाद-विवाद कर आमजन में भय एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा बिना विलंब किए तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए अनावेदक को तत्काल थाना लाया गया।

क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा संभावित गंभीर एवं संज्ञेय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से अनावेदक के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उसे माननीय एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर चाकूबाजी होने संबंधी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जबकि उपलब्ध वीडियो एवं सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड में केवल आपसी हाथापाई होना ही परिलक्षित है।
इस संबंध में आवेदक द्वारा थाना उपस्थित आकर ऑन सीसीटीवी कैमरा यह स्वीकार किया है कि उसके साथ चाकूबाजी नहीं हुई थी केवल हाथापाई हुई थी। उसे हाथापाई के दौरान चोट आई थी। आवेदक ने यह भी लिखित रूप में दिया है कि वह अनावेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता।

तथापि, कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अनावेदक के विरुद्ध आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी घटना को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाते हुए अपुष्ट अथवा भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें।

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