ग्राम हीरापुर के सरपंच व ग्रामवासियों की एक और ऐतिहासिक जीत, मोतीपुर व खुबाटोला पंचायत का चुनाव हुआ स्थगित
ग्राम हीरापुर के सरपंच व ग्रामवासियों की एक और ऐतिहासिक जीत, मोतीपुर व खुबाटोला पंचायत का चुनाव हुआ स्थगित
देवेन्द्र गोरले सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- डोंगरगढ- डोंगरगढ विकासखंड व डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर के सरपंच एवं ग्रामवासियों की एक और ऐतेहासिक जीत हुई है। हाइकोर्ट का आदेश आते तक ग्राम पंचायत मोतीपुर और खुबाटोला का चुनाव स्थगित किया गया है। मामला है ग्राम हीरापुर को ग्राम पंचायत मक्काटोला से अलग करके नया पंचायत गोविंदपुर में जोड़ने का। उसके विरोध में सरपंच हेमलाल वर्मा एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था, जिसमें 28 नवम्बर को जीत भी मिला थी। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हीरापुर को मक्काटोला में यथावत रखा जाए जिस फैसले के खिलाफ सरकार ने पीटिशन दायर किया है जिसकी सुनवाई वर्तमान में चल रही है। उसे देखते हुए कलेक्टर सजयप्रकाश मौर्य ने 28 नवम्बर को चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ को पत्र भेजा कि जब तक इन गाँव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब तक इनसे प्रभावित ग्राम पंचायत का चुनाव स्थगित किया जाए उसके बाद 30 नवम्बर को सचिव गोविंदपुर एवं मक्काटोला को पत्र भेजा कि इन दोनों पंचायत में चुनाव स्थगित किया जाता है जब तक फैसला हाईकोर्ट से नहीं आ जाता। इस बात की खबर हीरापुर के सरपंच हेमलाल वर्मा को लगने पर तो वे तुरंत कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य से मिले और उनको बताया कि हीरापुर को गोविंदपुर जोड़ने के समय मक्काटोला पंचायत के साथ ही साथ खुबाटोला एवं मोतीपुर पंचायत भी प्रभावित हुआ है, लेकिन इस बात का किसी ने ध्यान नही दिया। इसके बाद हेमलाल वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में श्री पराग कोटेजा के माध्यम से कोर्ट आफ कंटेम 02 जनवरी को दायर किया। इसकी सुनवाई हुई और 15 जनवरी को बहस हुई जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना था तो हीरापुर को मक्काटोला में यथावत रख कर कराना था और रोकना था तो चारो प्रभावित पंचायत को रोकना था,अभी दो पंचायत को रोकना गलत है, इसके बाद सरकारी अधिवक्ता जी को इसे ठीक करने के लिए हाईकोर्ट के जज साहब पी.सैम कोशी ने आदेश किया और 18 जनवरी को अंततः आदरणीय कलेक्टर साहब ने आदेश क्रमांक 538 में यह आदेश जारी किया है कि डोंगरगढ़ ब्लॉक के मोतीपुर एवं खुबाटोला पंचायत का चुनाव स्थगित किया जाता है जब तक माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई पुरी नहीं हो जाती। ग्राम पंचायत मक्काटोला के सरपंच हेमलाल वर्मा ने बताया कि अभी मक्काटोला में हीरापुर को यथावत रखने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था उस फैसला के खिलाफ सरकार ने जो अपील किया है उसको तो वे और ग्रामीण लड़ ही रहे हैं और जब तक हीरापुर मक्काटोला पंचायत में यथावत रखने का आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक उनके ग्रामीण हार नहीं मानेंगे। यह लड़ाई दूसरे गाँव के लिए और विधायक जी, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए एक सबक है क्योंकि किसी भी गाँव की जनता को पुछे बगैर उनकी तकलीफ को समझे आश्रित ग्राम को पंचायत से हटाकर दूर पंचायत में जोड़ना कितना गलत है। आज के समय में पंचायत मुख्यालय में हजारो काम रहते हैं, हर आदमी के पास सभी साधन नहीं रहते, किसी भी कार्य के लिए एक एकल बुजुर्ग महिला कैसे जायेगी, यह सोचना बहुत ही जरूरी है। शासन – प्रशासन का काम है जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना। श्री वर्मा ने कहा कि हो सकता है कि चुनाव स्थगित होने से अन्य गाँव वाले मुझे और मेरे गांव वालों को गलत समझे लेकिन उन सभी ग्रामीणों से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलती किसने किया क्या यही चीज आपके या आपके गाँव के साथ होता तो चुप बैठते ,क्या झोंकने देते उन 500 लोगों को तकलीफ में ,हमारी भविष्य की पीढ़ी को भुगतने देते इस गलती में अगर हम कुछ नहीं करते तो हम दोषी है, सत्य आज भी जिंदा है और सदैव रहेगा। बस हममें कितनी ताकत है गलत के खिलाफ लड़ने की यह मायने रखता है।
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