छत्तीसगढ़

जिले मे धारा 144 लागू- सभी तरह के बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध 

जिले मे धारा 144 लागू- सभी तरह के बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-नारायणपुर 
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु स्वास्थ्यगत स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं की तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इस दौरान जिले मे सभी प्रकार की सभा तथा आयोजन पूर्णतः स्थगित रहेगा। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा । जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में धारा 144 लागू होते ही जिले मेे स्थित समस्त मंदिर, मस्जिद-मजार, गुरूद्वारा चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थल, मेला सभा रैली धरना इत्यदि में आम नागरिकों एकत्र नही हो सकेगे । धार्मिक पूजा स्थलों मे दर्शनाथियों, श्रद्धालुओ का प्रवेश आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । लेकिन धार्मिक पूजा स्थलों पूजा आराधना पूर्ववत चलती  रहेगी। धार्मिक स्थलों में पुजारी तथा समिति के सदस्यों को कोरोना संक्रमण से बचाने वाले उपायों को अपनाने की आधार पर प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होने बताया कि जारी निर्देशों का उल्लघन करने का कार्य जो व्यक्ति करेगा वह आपदा प्रबंधन एक्ट में विहित प्रावधानों के तहत दण्ड का भागीदारी होगा। उन्होने जारी आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करनेे के निर्देश दिये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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