छत्तीसगढ़

क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर सरकण्डा पुलिस का प्रहार।⚡️⚡️

क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर सरकण्डा पुलिस का प्रहार।⚡️⚡️

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
♦️ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व में कार्यक्रम देखने से मना कर आरोपियों ने वाद विवाद कर पहुंचाये गंभीर चोंट।
♦️ घटना के 24 घंटों के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार।
थाना – सरकंडा जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. – 1131/2025, धारा – 296, 115(2), 118(1), 351(2), 126(2) बीएनएस

नाम आरोपी –

  1. राजा पाण्डेय उर्फ अभय पाण्डेय पिता रामकृष्ण पाण्डेय उम्र 23 वर्ष।
  2. कान्हा पाण्डेय उर्फ उदय पिता रामकृष्ण पाण्डेय उम्र 20 वर्ष।
    दोनो निवासी जांजी तालाब के पास बंधवापारा सरकण्डा। प्रार्थी विजयंत कश्यप पिता परमानंद कश्यप उम्र 24 वर्ष निवासी सतबहनिया मंदिर के आगे जांजी तालाब रोड बंधवापारा सरकण्डा, का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.08.2025 के रात्रि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का कार्यक्रम मोहल्ले में चल रहा था, जहां वह कार्यक्रम देख रहा था रात्रि करीब 11.00 बजे राजा पाण्डेय आकर बोला कि तू यहां क्यों आया है तब उसे कार्यक्रम देखने आने की बात बोलने पर वह राजा पाण्डेय गुस्सा होकर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हाथापाई करने लगा इसी बीच इसका छोटा भाई कान्हा पाण्डेय आया और गाली गलौच करते हुये किसी नुकीली धारदार वस्तु से सिर के पीछे मार कर चोंट पहुंचाया है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया, डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गंभीर चोंट होना लेख करने पर प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस जोड़ा गया एवं घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपियों को उनके सकुनत पर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये, जिससे आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर आरोपी कान्हा पाण्डेय का पूर्व रिकार्ड नही होने से विधिवत् अर्नेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य में पारित आदेश का पालन करते हुये रिहा किया गया एवं आरोपी राजा पाण्डेय का पूर्व रिकार्ड होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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