छत्तीसगढ़

शासकीय कार्य में बाधा करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी चढ़ा कोटा पुलिस के हत्थे

  • शासकीय कार्य में बाधा करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी चढ़ा कोटा पुलिस के हत्थे

धारा 132,221,296,351(2),3(5) बी.एन.एस.

नाम आरोपी :–

  1. हिमांशु साहू पिता मैनेज साहू उम्र 22 वर्ष निवासी डोंगरीपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.)

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना अभियान के तहत सभी अपराध पर नियंत्रण कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थिया डॉ योगिता कुमारी साहू थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.06.2025 को खेमचंद लोधी अपने दोस्त हिमांशु साहू के साथ शराब के नशे में सी.एच.सी. कोटा कुत्ता काटने का इलाज कराने गया था जो स्टाफ नर्स के द्वारा आरोपी खेमचंद साहू को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया और बैठने को बोलने पर दोनों इलाज ठीक से नहीं हो रहा है कहकर डॉक्टर को अश्लील गाली गलौज काके द्वारा गली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाला गया है कि रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है। जिस पर निर्देशानुसार श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन पर आरोपी हिमांशु साहू पिता मैनेज साहू उम्र 22 वर्ष निवासी डोंगरीपारा कोटा थाना कोटा को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्रधान आरक्षक 938 घनश्याम आडिल, आरक्षक 252 जलेश्वर साहू का विशेष भूमिका रही।

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