छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बेलगहना पुलिस का प्रहार

अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बेलगहना पुलिस का प्रहार

(1)अप क्र 00/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट

कुल जप्त – 45 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 9000 रू तथा शराब बनाने का उपकरण

नाम आरोपी – जमुना बाई धनुहार पति धनीराम धनुहार उम्र 40 वर्ष निवासी कंचनपुर बांधपारा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। के परिपालन में आज दिनांक 21.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कंचनपुर में जमुना बाई धनुहार अपने घर के बाड़ी- कोला में कच्ची महुआ शराब रखा हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम कंचनपुर बांधपारा में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब पर रेड कार्यवाही करते हुए आरोपिया जमुना बाई धनुहार पति धनीराम धनुहार उम्र 40 वर्ष निवासी कंचनपुर चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 9000 रु व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण बर्तन को विधिवत जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपी को 21.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जाएगा। उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप राज सिंह , ASI मोतीलाल सूर्यवंशी,आरक्षक ईश्वर नेताम, म आर किरण राठौर की विशेष भूमिका रही।

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