अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले पर हिरीं पुलिस की कार्यवाही

अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले पर हिरीं पुलिस की कार्यवाही
कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रुपये एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल को किया गया जप्त ।
आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन के विशेष मार्ग दर्शन पर लगातार क्षेत्र में शराब व नशीले पदार्थ के कारोचारियों के ऊपर कार्यवाही किये जाने के निर्देशन पर इसी तारतम्य में दिनांक 18.06.2025 को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी हिरी निरीक्षक अवनीश कुमार पासवान के नेतृत्त्व में दिनांक 18.06.2025 को हमराह स्टाफ आर. 509 मनीष बाल्मिक के मुखचीर के बताये अनुसार सूचना पर ग्राम बोहसरा मोह के पास में गवाहों को धारा 179 ीएनएस का नोटिस तामील कर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के साथ रवाना होकर मुखचीर के बताये अनुसार ग्राम बोड़सरा मोड़ के पास जाकर नाकाबंदी किये जो कुछ देर बाद ग्राम मुरू तरफ से एक मोटर सायकल में एक व्यक्ति बोड़सरा की ओर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रुकवामै नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम हुरुलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक बोड़सरा थाना हिरी का रहने वाला बताया। तथा एक सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरी के चैला अंदर एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, एक सफेद रंग के प्लास्टिक की चोरी के थैला अंदर एक सफेद रंग के 10 लीटर बाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना बताये । उक्त अवैध शराब रखने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिये जो मोके पर कोई वैद्य दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिये। आरोपी हुकलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक बोडसरा थाना हिरों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से जुर्म अजमानतीय होने से आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी हिरी निरीक्षक अवनीश पासवान, प्र०आर० 003
अशोक चन्द्राकर, आरक्षक 509 मनीष बाल्मिक, आर. 1072 मुकेश दिव्य, आर. 1383 जितेन्द्र जगत का विशेष भूमिका रहा है।
आरोपी
- हुकलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक वोड़सरा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग.