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हत्या के जुर्म में सात लोगों को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर (उप्र), 27 मई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने ओंकार सिंह हत्याकांड में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक ने यहां बताया कि जिले में मीरापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गढ़ी गांव में एक मार्च 2023 को ओंकार सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी और उसके घर में आग भी लगा दी गयी थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सूर्यकांत, दीपक, प्रिंस, उसके रिश्तेदार प्रमोद, उसके बेटों– दीपक और अंकुर समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मलिक ने बताया कि मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि ओंकार सिंह के बेटे अंकित ने प्रिंस की बहन प्रीति से उसके परिवार की मर्जी के बगैर प्रेम विवाह कर लिया था जिससे नाराज होकर आरोपियों ने ओंकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके घर में आग लगा दी।

मलिक ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं. सलीम राजकुमार

राजकुमार

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