CAPF Cadre Review News: अर्धसैनिक बल के अफसरों को नहीं मिल रहा वक़्त पर प्रमोशन.. सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, दिए कैडर समीक्षा के निर्देश

Supreme Court of India ordered to CAPF Cadre Review: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें देरी हो गई है।
जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों और भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
Supreme Court of India ordered to CAPF Cadre Review: अदालत का यह निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है।
अदालत ने कहा कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सीएपीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएपीएफ की तैनाती से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय करना भी शामिल है।
#SupremeCourt has directed cadre review in all the Central Armed Police Forces, including ITBP, BSF, CRPF, CISF and SSB, within six months. #CAPF #cadrereview #SC pic.twitter.com/yBGJYBEZyV
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 24, 2025