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summons to Pandit Dhirendra Shastri: पंडित धीरेंद्र शास्त्री को कोर्ट ने जारी किया समन, 20 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश, जानें पूरा मामला

शहडोल: summons to Pandit Dhirendra Shastri, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को कोर्ट ने समन जारी किया है। यह समन शहडोल जिला कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने धीरेंद्र शास्त्री को 20 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने महाकुंभ नहीं जाने वाले को देशद्रोही कहा था, इसी मामले को लेकर कोर्ट ने समन जारी किया है।

आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी विवादास्पद बयान देने के कारण कानून चक्कर में फंस गए हैं। शहडोल जिला अदालत ने धीरेंद्र शास्त्री को नोटिस जारी कर 20 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है। उनसे कहा गया है कि कोर्ट में पेश होकर जवाब दें।

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कुंभ में न जाने वालों के लिए विवादास्पद बयान

गौरतलब है कि शहडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला अधिवक्ता संघ शहडोल के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। इस पर शहडोल जिला अदालत ने संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप तिवारी ने बताया “महाकुंभ के दौरान बाबा बागेश्वर ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हर व्यक्ति को महाकुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।”

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summons to Pandit Dhirendra Shastri परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता ने बताया कि “मैंने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्ति की कि जो देश के सैनिक बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं और क्या दो करोड़ जनता कुंभ में नहीं जा सकी क्या वे देशद्रोही हैं? इस तरह का वक्तव्य देने का कोई मतलब नहीं है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको संभाल कर बोलना चाहिए। सभी लोग अपने दायित्व में लगे हुए हैं, आप कैसे देशद्रोही बातों को बोल सकते हैं। पहले सोहागपुर थाने में 4 फरवरी को कंप्लेन दर्ज करवाई थी। कंप्लेन पर सोहागपुर थाने में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो जिला अदालत में परिवाद लगाया, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए”

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