छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले को बेलगहना पुलिस ने किया गिरफ्तारधारा 34(2) आबकारी एक्ट

अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले को बेलगहना पुलिस ने किया गिरफ्तार
धारा 34(2) आबकारी एक्ट

कुल जप्त – 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रू

नाम आरोपिया- चन्द्रिका बाई मरावी पति बाल सिंह मरावी उम्र 56 वर्ष निवासी करवा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। के परिपालन में आज दिनांक 14.05.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम करवा में चन्द्रिका बाई अपने घर के बाड़ी में कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक खोज रहा है, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम करवा में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब रखकर ग्राहक खोजने पर रेड कार्यवाही कर आरोपिया चन्द्रिका बाई मरावी पति बाल सिंह मरावी उम्र 56 वर्ष निवासी करवा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 1500 रु को विधिवत जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपी को 14.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

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