छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 कलेक्टर डाॅ. भुरे ने दी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दिव्यांग एवं गोद में बच्चे वाली महिला तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता को मतदान करने में दी जायेगी प्राथमिकता

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20
कलेक्टर डाॅ. भुरे ने दी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी
दिव्यांग एवं गोद में बच्चे वाली महिला तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता को मतदान करने में दी जायेगी प्राथमिकता

मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। उन्होने कि अभ्यर्थियों को जाति, धर्म तथा व्यवसाय आदि पर टिप्पणी न करने, किसी भी धर्म के पूजा स्थल का उपयोग प्रचार हेतु न करने, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट में मुद्रक प्रकाशक का नाम मुद्रित कराने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के न करने की बात कही। इसी तरह उन्होने कहा कि अभ्यर्थी बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस आदि नहीं कर सकेंगे। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र में किसी भी प्रकार की गुटखा, धूम्रपान आदि प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने कहा कि दिव्यांग एवं गोद में बच्चे वाली महिला और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गो को मतदान करने में प्राथमिक दी जायेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन नामावली में दर्ज मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देना अपराध की श्रेणी में आयेगा।

 

 

 

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