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Indus Water Treaty: सरकार ने जारी की सिंधु जल संधि स्थगित करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना, पाकिस्तान को पत्र लिखकर दी जानकारी

नयी दिल्ली: IndusWaterTreaty ,केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि स्थगित करने के लिए बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय से अवगत कराते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है।

भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में इस निर्णय का विस्तृत विवरण दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा जारी सीमापार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है।

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Indus Water Treaty पत्र में कहा गया है, ‘‘हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को जारी रखा है।’’ इसमें कहा गया है कि इन कार्रवाइयों ने ‘‘सुरक्षा अनिश्चितताएं’’ पैदा की हैं, जो भारत की अपने संधि अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करती है।

भारत ने 1960 में हुई संधि को स्थगित करने का निर्णय मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद लिया है, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी। यह समझौता दोनों देशों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के तौर तरीकों का प्रावधान करता है।

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