छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम की उडनदस्ता टीम ने बाजारों में घूम घूम कर कैरीबेग, पानी पाउच मिलने व गंदगी फैलाने पर की कार्यवाही

साढे चार हजार रूपये वसूला जुर्माना

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने मंगलवार को शास्त्रीनगर, आंनद चौक, वार्ड 06, आकाशगंगा सुपेला सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरीबैग, पॉलिथीन, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्यवाही करते हुए साढे 4 हजार रूपए का अर्थदण्ड वसूला और दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाइश दी। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग उपयोग करते पाए जाने उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया तथा उडऩदस्ता की टीम ने सुपेला बाजार में सघन दौरा कर सडक पर सामान बढाकर व्यवसाय करने वालो को हटवाया और दुकानदारों को समझाइश दी गई वे दोबारा ऐसा न करें अन्यथा अगली बार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निगम की उडऩदस्ता टीम ने राधे कृष्ण होटल एवं डेयरी 18 नं. सड़क शास्त्रीनगर से अनुज्ञप्ति लाइसेंस का निरीक्षण, सूरज प्रसाद जनरल स्टोर्स, टिंकू डेली नीडस वार्ड 12 कांट्रेक्टर कॉलोनी के यहां प्रतिबंधित पानी पाउच जब्ती, देवांगन चाय भोजनालय आकाशगंगा सुपेला द्वारा घरेलू गैस से व्यवसाय करते पाए जाने पर सिंलेडर जप्ती व 2000 हजार रूपए जुर्माना, साउथ राज केटरर्स सब्जीमंडी सुपेला के यहां पानी पाउच बोरी की जब्ती व 1000 रूपए जुर्माना, मनीष मंगौड़ी से गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, साहू पान ठेला आकाश गंगा से पानी पाउच बोरी जप्ती व गंदगी फैलाने 1000 हजार रूपए सहित विभिन्न व्यापारियों से निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड वसूला।

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