Life Imprisonment to Bajinder Singh: यीशू-यीशू वाले ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को उम्रकैद, रेप केस में मोहाली कोर्ट ने सुनाई सजा

मोहाली: Life imprisonment to Bajinder Singh पंजाब के मोहाली के जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने दो दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई।
इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।
पीड़िता ने खुद को बताया खतरा, मांगी सुरक्षा
पास्टर को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोषी पास्टर बजिंदर सिंह एक साइको है। अगर वह जेल से बाहर आएगा तो फिर से अपराध करेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि वह हमेशा जेल में ही रहे। पीड़िता ने कहा कि अदालत के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। यह मेरी अकेले की जीत नहीं है। आज कई लड़कियों (पीड़ितों) ने जीत हासिल की है। अब कई लोग सामने आएंगे। बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी बजिंदर सिंह के कब्जे से आजाद होंगे। इस फैसले से मैं खुश हूं। पीड़िता ने डीजीपी पंजाब से अनुरोध किया है कि मुझे और मेरे पति को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम पर हमले हो सकते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं मेरे और परिवार पर कई झूठे मामले भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई केस पहले भी हमारे खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं।
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— IBC24 News (@IBC24News) April 1, 2025