E-Rickshaw New Rules in UP: अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों की खैर नहीं.. 1 अप्रैल से सख्त कदम उठाने जा रही सरकार


E-Rickshaw New Rules in UP: लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य का परिवहन विभाग अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर रोक लगाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से पूरे प्रदेश में अभियान शुरू करेगा जो एक महीने तक चलेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, परिवहन आयुक्त ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस अभियान के दौरान सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।
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ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन
बतादें कि, यह अभियान राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों में चलाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानून व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक के दौरान जमीनी स्तर पर प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ये निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराया जाए। सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, नाबालिग लड़कों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।
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1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने किराएदारों का भी सत्यापन कराने और वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे एक पत्र में कहा कि, 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गैर पंजीकृत और अवैध ई-रिक्शा और ऑटोरिक्शा के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी अपर परिवहन आयुक्तों, आरटीओ और एआरटीओ को जिला स्तर पर व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया।


