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Honorarium increase Cabinet decision: सरकार ने की अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि.. अब खातों में जमा होंगे 50 की जगह 75 हजार रुपये

Honorarium increase Cabinet decision

Honorarium increase Cabinet decision: चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 26 मई 2021 की अधिसूचना संख्या 03/01/2021-4AR में संशोधन करते हुए अंशकालिक सदस्यों का मासिक मानदेय 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

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हरियाणा राज्य विधि आयोग राज्य में कानूनी सुधारों को लागू करने के लिए प्राथमिक निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग के अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य आयोग के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण विषयों और संदर्भों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

Honorarium increase Cabinet decision: इससे पहले, हरियाणा सरकार ने एकमुश्त कर निपटान योजना (One-Time Settlement Scheme) की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को कर छूट और दंड माफी का लाभ देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने विवादित कर बकाया राशि में छूट देने का फैसला किया है।

इस तरह अब 10 लाख रुपये से कम के कर विवादों में करदाता को बकाया राशि का 40% भुगतान करना होगा। वही 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के विवादों के लिए करदाता को बकाया राशि का 50% भुगतान करना होगा जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवादों में करदाता को पूरी बकाया राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन उन्हें कर और दंड माफी का लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के लॉन्च के दौरान घोषणा की कि यह एकमुश्त निपटान योजना 7 अप्रैल से लागू होगी। (ANI)

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