Setback for Trump: शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका, अमेरिकी कोर्ट ने इस ऑर्डर पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
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नई दिल्लीः Setback for Trump शपथ लेने के बाद धड़ाधड़ फैसले लेकर सुर्खियों में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सिएटल की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति के उस एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्होंने बर्थराइट सिटिजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता देने के कानून को खत्म कर दिया था। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बर्थराइट सिटिजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। 20 फरवरी के बाद ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता बंद हो जाने का डर था। अब कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली है।
Setback for Trump दरअसल, बर्थराइट सिटिजनशिप पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप को इस आदेश को लागू करने से रोक दिया। कोर्ट ने एक आदेश में ट्रंप के ऑर्डर पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होना था। फेडरल जज का आदेश डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले राज्यों और सिविल राइट्स ग्रुप्स की याचिका पर आया, जिसमें ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अमेरिकी एजेंसियों से ऐसे बच्चों की नागरिकता स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया था, जिनके न तो माता और ना ही पिता अमेरिकी नागरिक हों।
क्या है राष्ट्रपति ट्रंप की दलील
राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने की वकालत करते आ रहे हैं। उनके मुताबिक यह नीति अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव डालती है। ट्रंप प्रशासन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस आदेश को ट्रंप के इमिग्रेशन में सुधार की कोशिशों का हिस्सा बताते हुए इसका बचाव किया है। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर संकट और अमेरिका के ध्वस्त हो रहे इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है।