अतिक्रमण और गंदगी के खिलाफ निगम की टीम ने वसूला जुर्माना

भिलाई । नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने फरीदनगर, चन्द्रनगर, वैशालीनगर व कोहका सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच, प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कुल 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड वसूलते हुए दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी। वार्ड 38 मे सफाई कार्य निरीक्षण के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी विद्याधर देवांगन के द्वारा वार्ड के भ्रमण के दौरान आईएमआई अस्पताल द्वारा बाहर कचरा फेंकते पाए जाने पर 5000 का अर्थदंड वसूला गया। निगम की उडऩदस्ता टीम ने फरीदनगर, चन्द्रनगर, वैशालीनगर व कोहका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने, सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 8 व्यवसायियों से 10 हजार रूपए का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की दुकान का सामान फैलाकर सड़क बाधा न करे, प्रतिबंधित पानी पाउच, प्लास्टिक डिस्पोजल व कैरी बैग का विक्रय न करें अन्यथा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उडऩदस्ता टीम ने फरीदनगर मार्बल हाउस वार्ड 7 के संचालक विनय जैन से 3000 हजार रूपए, विकास सिंगल। विनय सिंगल फरीदनगर से नाली बाधा शुल्क 2000 हजार रूपए, स्टार मार्बल चन्द्रनगर कोहका, चलिटी मार्बल एवं ग्रेनाइट के संचालक मदन जैन से 2000 हजार रूपए, टाइल्स वल्र्ड कोहका से 2000 हजार रूपए, वर्मा टी स्टॉल वैशालीनगर, सड़क पर टेन्ट लगाकर व्यवसाय करने वाले से 1000 रूपए सड़क बाधा शुल्क, गोल मार्केट वैशालीनगर अशोक ठाकुर सहित 8 व्यापारियों से निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड वसूला गया साथ ही आईएमआई अस्पताल प्रबंधन द्वारा कचरा बाहर फेंके जाने पर 5000 का अर्थदंड लिया गया।