छत्तीसगढ़

सरकंडा जिला – बिलासपुर (छ.ग.)* अप.क्र. – 592/2024, धारा – 20बी, एनडीपीएस एक्ट

*थाना – सरकंडा जिला – बिलासपुर (छ.ग.)*
अप.क्र. – 592/2024, धारा – 20बी, एनडीपीएस एक्ट

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
♦️ *अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार।* ⚡⚡
♦️ *बिक्री के लिए स्कूटी के डिक्की में रखे मादक पदार्थ गांजा किया गया जप्त।*
♦️ *1 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित स्कूटी वाहन जुमला किमती 121000रू. जप्त।*
♦️ *आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*
*नाम आरोपी -*
निखिल महरोलिया पिता अजय महरोलिया उम्र 19 वर्ष निवासी चंद्रमौली मंदिर क सामने बंधवापारा सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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*विवरण -*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 13.12.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि मुक्तिधाम अटल आवास मंे एक व्यक्ति स्कूटी के डिक्की में अवैध मादक पदार्थ बिक्री हेतु रखा है, ग्राहक का इंतजार कर रहा है। उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. निलेश पाण्डे के नेतृत्व में तत्काल टीम तैयार कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया गया। जहां मौके पर एक व्यक्ति स्कूटी क्रमांक CG 10 BP 8174 में बैठे मिला, जिसकी विधिवत् तलाशी लेने पर स्कूटी के डिक्की के अंदर एक प्लास्टिक बोरी अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा जुमला 1 किलो 600 ग्राम किमती 16000रू. का बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर बिक्री हेतु लाकर रखना बताया। जिससे विधिवत् कार्यवाही करते हुये मादक पदार्थ गांजा एवं स्कूटी को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

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