शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग एवं व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण Educated unemployed will get loan for industry and business

’शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग एवं व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण’
’05 जून तक कर सकते हैं आवेदन’
बिलासपुर 18 मई 2022
जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 05 जून 2022 तक रखी गई है। इच्छुक युवक-युवती अपना आवेदन कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र न्यू कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर में जमा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख तथा किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए अधिकतम 02 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा न्यूनतम आठवीं की परीक्षा पास होना चाहिए। आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., महिला तथा निःशक्तजन वर्ग से संबंधित है तो उन्हें आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। इच्छुक आवेदक आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए
प्रबंधक श्री संदीप वर्मा
मो. नं. 9407775844,
सहायक प्रबंधक श्री श्रीधर राव मो.नं. 7587097969
तथा कार्यालय के फोन नं. 07752-250082
पर संपर्क कर सकते है।
ऋण के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस में से कोई एक प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग के आवेदकों को नियमानुसार मार्जिन मनी अनुदान की भी पात्रता होगी।
भूपेंद्र सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर
बिलासपुर 9691444583