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HC Warns to Ban Wikipedia: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी विकिपीडिया पर बैन लगाने की चेतावनी! कहा- भारत पसंद नहीं तो यहां काम न करें!

नईदिल्ली: HC Warns to Ban Wikipedia दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी एएनआई की याचिका पर विकिपीडिया के खिलाफ गुरुवार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिसमें दावा किया गया था कि विकिपीडिया ने उन सब्सक्राइबर्स की जानकारी साझा करने के आदेश का पालन नहीं किया, जिन्होंने एएनआई के विकिपीडिया पेज पर कथित रूप से मानहानिकारक संपादन किए थे।

इस मामले पर न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि “मैं अवमानना का मामला बनाऊंगा…यह सवाल नहीं है कि विकिपीडिया भारत में नहीं है। हम आपके यहां के व्यावसायिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे…आप पहले भी यह तर्क ले चुके हैं। यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें।”

इसके साथ ही कोर्ट ने विकिपीडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया, इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

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एएनआई ने दर्ज किया विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा

बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। एएनआई ने कहा कि विकिपीडिया ने उनके पेज पर ऐसे मानहानिकारक संपादन किए जिनमें एएनआई को वर्तमान सरकार का “प्रोपेगैंडा टूल” कहा गया।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और आदेश दिया था कि वह उन तीन लोगों की जानकारी साझा करे, जिन्होंने एएनआई के विकिपीडिया पेज पर संपादन किया था।

HC Warns to Ban Wikipedia: विकिपीडिया ने दिया ऐसा तर्क

वहीं इस मामले में आज की सुनवाई में एएनआई ने हाईकोर्ट में अवमानना का आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विकिपीडिया ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर विकिपीडिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कुछ कानूनी प्रस्तुतियाँ करनी हैं और विकिपीडिया भारत में आधारित नहीं है, इसीलिए उन्हें उपस्थित होने में समय लगा।

इस पर न्यायाधीश चावला ने विकिपीडिया के इस तर्क को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि अगर विकिपीडिया ने आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें विकिपीडिया के प्रतिनिधि को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।

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