छत्तीसगढ़

थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा चाकू लहराते हुए आरोपियों पर की गई कार्यवाही ।

थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा चाकू लहराते हुए आरोपियों पर की गई कार्यवाही ।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
2-पूर्व में गंभीर धाराओं के तहत हुई है चालानी कार्यवाही । 3-जप्त हथियार – 01 नग लोहे का चाकू ।
नाम आरोपी :-
1-भोला खान उर्फ याकुब खान पिता जमाल खान उम्र 24 वर्ष निवासी आवास पारा दयालबंद थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर । गिरफ्तारी दिनांक – 21.08.2024

ममाले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि -दिनांक – 20/08/2024 को मुखबीर के मोबाईल पर सूचना मीला की रात्रि में एक लड़का रपटा पुल के पास हैपी स्ट्रीक के सामने मेन रोड के पास अपने हांथ में धारदार चाकू लेकर घूम रहे हैं एवं उसे लहराकर राहगिरों, आम लोगों को डरा धमका रहे हैं की सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार (भा.पु.से.) को दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली से टीम बनाकर थाना प्रभारी निरीक्षक एस. आर. साहू एवं हमराह स्टॉफ के रपटा पुल हैपी स्ट्रीक के सामने मेन रोड के पास पहुंचा जहां घेराबंदी कर एक लड़का को पकडा गया जिनके पास धारदार 01 नग लोहे का चाकू मिला जिनके कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी. एन. एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, धारदार लोहे के चाकू को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर वीडियो ग्राफी किया गया है आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से एवं आरोपी पूर्व के गंभीर अपराधों के आरोपी है जिनके विरूद्ध अप. क. – 357 / 24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है।

उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक एस. आर. साहू, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी आर. – राहुल जगत, धनेश साहू गोकूल जांगडे, सैय्यद नूरूल कादीर का विशेष योगदान रहा है।

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