छत्तीसगढ़

अवैध शराब के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार

*थाना – सरकंडा , जिला – बिलासपुर (छ.ग.)*
♦️ *अवैध शराब के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार।*⚡⚡⚡

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
♦️ *अवैध महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाली आरोपिया सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।*
♦️ *आरोपी के कब्जे से 200 लिटर महुआ शराब किमती 40000 रू. किया गया जप्त।*
♦️ *आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया न्यायालय पेश।*
*नाम आरोपिया -*
अनिता वर्मा पति अशोक वर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी चिल्हाटी थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

*विवरण*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल द्वारा जिले में अवैध शराब/गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस स्टाफ को प्रेरित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. तोपसिंह नवरंग के मार्गदर्शन में थाना सरकंडा द्वारा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने टीम लगाकर पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 10.08.2024 को सूचना मिला कि ग्राम चिल्हाटी में अनिता वर्मा नामक महिला अपने घर में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखी है, उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त हुआ, जिस पर मोपका सहायता केन्द्र प्रभारी उप निरी. रामनरेश यादव, प्र.आर. रविकांत सैनिक, आर. संतोष राठौर, महिला आरक्षक ब्रिन्दा अवस्थी एवं अन्य द्वारा रेड कार्यवाही करते हुये मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम चिल्हाटी में अनिता वर्मा को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर 200 लिटर कच्ची महुआ शराब किमती 40000 रू. का बरामद हुआ। जिसे विधिवत् जप्त कर आबकारी एक्ट के धारा 34(2) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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