छत्तीसगढ़

बकाया राशि वाले पूर्व सरपंच नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

 

सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़ एसडीएम को निर्देश दिए है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए जिन पंचायत पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के कारण राशि की वसूली शेष है। ऐसे पंचायत पदाधिकारियोें, पूर्व पदाधिकारियों से बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई करने निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि पंचायत पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों जिनसे वित्तीय अनियमितता के कारण राशि की वसूली शेष है। जब तक बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं कर ली जाती है। तब तक ऐसे पंचायत पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों को पंचायत राज अधिनियम के तहत आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2019-20 में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के निर्देश दिए।

 

 

 

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