CG News: प्रदेश के 11 अस्पतालों पर सरकार की सख्ती, लगाया लाखों रुपए का जुर्माना, जानें मामला…
11 hospital fined for misuse of Ayushman card: रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। कहीं इस योजना के तहत लोगों को ठगा जा रहा है तो कहीं आयुष्मान कार्ड का गलत उपयोग किया जा रहा है। जिसे लेकर प्रशासन इन दिनों काफी सख्त नजर आ रही है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड के गलत उपयोग करने वाले 11 अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। वहीं अब तक 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है और एक अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त किया जा चुका है।
दरअसल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें दी जा रही हैं। अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार (आयुष्मान कार्ड) का दुरूपयोग करते हुए शासन को गुमराह कर रहे हैं। इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्यवन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।
इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच के बाद 11 अस्पतालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा चुका है, एवं 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है। इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने, आर्थिक लाभ के लिए नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किये जाने एवं अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।
इन अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाही
11 hospital fined for misuse of Ayushman card: इन अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाही नियम विरूद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड, मां यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रुपए, श्री राम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रुपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रुपए, ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रुपए, साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रुपए, CIMT हॉस्पिटल, रायपुर 11 लाख 8 हजार रुपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रुपए का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया गया है। 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।