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बिना थोक लाइसेंस धान का परिवहन, छोटे व्यापरियों पर कार्रवाई

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार-  शासन के निर्देशानुसार कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार क्षेत्रांतर्गत व्यापारियों एवं कोचियों के द्वारा धान खरीदी कर राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य का लाभ अनैतिक तरीके से अर्जन करने पर रोक लगाने हेतु मंडी के द्वारा कार्यवाही की गई। इस दौरान ग्राम अमलीडीह के छोटा व्यापारी नीलकंठ पटेल पिता शंकर लाल पटेल से 100 कट्टा धान, ग्राम रसेड़ी के छोटा व्यापारी दुलारू राम निषाद पिता बाबूलाल निषाद से 50 कट्टा धान, ग्राम खरतोरा के थोक व्यापारी जितेन्द्र कुमार वर्मा पिता गंजाधर वर्मा से 100 कट्टा धान, ग्राम कौड़िया के छोटा व्यापारी संतोष वर्मा पिता कार्तिक वर्मा से 75 कट्टा, ग्राम बिजराडीह के छोटा व्यापारी देवेन्द्र कुमार पिता मनहर कुर्रे से 75 कट्टा धान परिवहन करते हुए पाये जाने तथा थोक लाईसेंस नहीं होने के कारण एवं मंडी शुल्क अपवंचन पर रोक लाने के लिए मंडी अधिनियम के तहत सभी व्यापारियों का कार्यवाही करते हुए पांच गुना मंडी शुल्क राशि उद्यहित की गई।

 

 

 

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