छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 संबंधित ग्रामों में प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा लागूत्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 संबंधित ग्रामों में प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा लागू Three-tier by-election 2021-22 Restrictive injunction enforced in the respective villages

त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22
संबंधित ग्रामों में प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा लागू

बिलासपुर
28 दिसम्बर 2021
त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 हेतु निवार्चन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श संहिता आचरण प्रभावशील हो गई है।
संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्वघ्न, शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने के लिए इन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पेण्डारी, भरनी, खजुरीनवागांव, बिनौरी, बहतराई, साल्हेकापा, चिचिरदा, पाली में ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद का उप निर्वाचन किया जाएगा। इसी विकासखण्ड में जरेली, विजयपुर, खजुरी, सिलतरा, ठाकुरकापा, बहुरता, बोड़सरा, छतौना, काठाकोनी में वार्ड सरपंच का उप निर्वाचन होगा।

उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत भनेसर, भटचैरा में सरपंच तथा नरगोड़ा, एरमसाही, दर्राभाठा, पंधी, देवगांव, दर्रीघाट, पाली, चिल्हाटी, कौड़िया, विद्याडीह में वार्ड सरपंच का उप निर्वाचन होगा।

जनपद पंचायत बिल्हा अंतर्गत करमा, बसहा, रामपुर, भिल्मी एवं उच्चभट्ठी, पेण्डरवा (द), भरारी में सरपंच तथा पेण्डरवा (द) (1 से 10), सरवानी, बोड़सरा, सलखा, अमेरीअकबरी, भिल्मी, बसिया, गढ़वट, बिटकुली, पोड़ी (ह), डगनिया में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।
जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम करवा, बेलगहना, रानीसागर, कुसमुली, उपका, चुरेली, जाली, मझगांव, नवागांव सलखा, सेमरा, मटसगरा, रतखण्डी में वार्ड पंचों का उप निर्वाचन होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके तहत संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, घातक अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्ति जनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनको अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, लंगड़ापन या सहारे के रूप में लाठी रखना होता है।

आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

भूपेंद्र सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर
बिलासपुर 9691444583

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