छत्तीसगढ़

संरक्षा, सुरक्षा एवं सतर्कता ….. बिलासपुर मण्डल की सर्वोच्च प्राथमिकता”“अंतर्राष्ट्रीय समपार (फाटक) दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है सघन जागरुकता अभियान”“बिलासपुर मंडल के लगभग 80 से अधिक फाटकों पर विभिन्न कार्यकर्मों के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक”“नुक्कड़ नाटक, स्लोगन, कविता, उद्घोषणा, पैम्फलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से लोगों में लाई जा रही जागृति”

छत्तीसगढ़ बिलासपुर :- भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट
आज अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर बिलासपुर डिवीजन के विभिन्न समपार फाटक पर ज़ोर शोर से मण्डल रेल प्रबन्धक श्री प्रवीण पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी साकेत रंजन के नेतृत्व में सघन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारी एवं संबन्धित रेल कर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया । बिलासपुर रेल मण्डल संरक्षित रेल परिचालन एवं सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए समपार फाटक के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है । इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत बिलासपुर मंडल 4 जून से 10 जून तक यह अभियान चला रहा है ।
अंतरराष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के वर्ष 2024 के नारे को साकार करने के लिए बिलासपुर मण्डल के सभी 84 समपार फाटकों जिसमे आमेरी समपार फाटक, बलोदा समपार, कापन समपार, जयरामनगर फाटक, बाराद्वार समपार, भूपदेवपुर समपार, नहरपाली, चकरधरनगर समपार, बेलपाहार समपार, टेमर समपार, मिशन समपार, मडवारानी समपार, सरकबुँदिया समपार, बेलिया समपार, खोडरी समपार, सिगनलटोला समपार, आदि फाटकों पर पर्चे बांटकर, स्टीकर चिपकाकर, बैनर लगाकर व उद्घोषणा के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं को जानकारी दी गई। अभियान में सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार जब बंद हो रहा हो तब जल्दबाजी न करने, ट्रैक पर हैडफल का उपयोग न करने, बंद समपार फाटक की स्थिति में नीचे से अथवा साइड से पार न करने, गेटमैन से मारपीट कर गेट खोलने का प्रयास न करने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया ।
संरक्षा ही सर्वोपरि है, के उद्देश्य के साथ ठहरिए, देखिए, और बढ़िए के सकर्तकता वाक्य को लेकर संरक्षा विभाग ने सम्पूर्ण बिलासपुर मण्डल को इस जागरूकता दिवस के आयोजन हेतु टीम भावना से कार्य करते हुए सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड , रेल सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग विभाग और यातायात विभाग को साथ लेकर विभिन्न समपार फाटकों पर पर्चे बांटकर, स्टीकर चिपकाकर, बैनर लगाकर व उद्घोषणा कर सड़क उपयोगकर्ताओं, वाहन चालकों को बताया गया कि थोड़ा समय बचाने के लिए अपने को दुर्घटना की ओर न ले जाएं। पैदल या गाड़ी से रेल्वे लाइन को कहीं पर पार ना करें। रेल फाटक पार करने से पहले रुकें, और दोनों और देखें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं या रही है, इसके बाद ही आगे बढ़ें । आम जनता को जागरूक किया गया लोगो को भारतीय रेलवे कानून 1989 की धारा 16 के अंतर्गत दंड के प्रावधान से भी अवगत कराया गया।

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