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Lok Sabha Election 2024: जेल के अंदर से लड़ा चुनाव और मिली शानदार जीत.. अब बड़ा सवाल ‘कैसे लेंगे शपथ?’.. जानें यहां

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार देश और विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ने नुकसान के बावजूद बहुमत के आंकड़ों को छू लिया हैं। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत हासिल की हैं। वही उनके विपक्षी गठबंधन को 233 सीटों से संतोष करना पड़ा हैं।

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बताया जा रहा हैं कि तीन दिन बाद यानी 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले 7 जून को राजग के सभी सांसदों की बैठक भी दिल्ली में होगी। भाजाप के साथ उनके मुख्य सहयोगी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड और तेलगु देशम पार्टी शामिल हैं।

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बहरहाल इस खबर से अलग देशभर में दो ऐसे सांसद भी रहे जिन्होंने खुद प्रचार नहीं किया बावजूद शानदार जीत दर्ज की। दरअसल ये दोनों ही नेता फ़िलहाल जेल में हैं। इनमे पहले हैं खालिस्तान समर्थक माने जाने वाले अमृतपाल सिंह और दुसरे हैं जम्मू कश्मीर के रशीद इंजिनियर। इंजीनियर रशीद ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को मात दी हैं। अब सवाल उठता हैं कि क्या दोनों नेता स्वंत्र रूप से एक सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं और क्या वि संसद की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं? इस पूरे मामले में संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने पीटीआई से बात की हैं।

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उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है।” हालांकि, वे कैद में हैं, इसलिए राशिद और सिंह दोनों को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा।

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इसमें शामिल कानूनों को समझाते हुए अचारी ने संविधान के अनुच्छेद 101 (4) का हवाला दिया।यह अनुच्छेद अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। विशेषज्ञ ने कहा कि शपथ के बाद उन्हें अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचित करना होगा कि वे सदन में भाग लेने में असमर्थ होंगे। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति को भेज देंगे।

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