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Sukhpal Singh Khaira Statement : विरोध के बाद अपने ही बयान से पलटे कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैरा, गैर-पंजाबियों को लेकर अब कही ये बात

नई दिल्ली : Sukhpal Singh Khaira Statement : लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। पांच चरणों का मतदान हो चुका है और 25 मई को छठे चरण और 1 जून को सातवें औरअंतिम चरण में वोटिंग होगी। अंतिम चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। मतदान की तारीख नजदीक आते-आते यहां सरगर्मियां बढ़ गई हैं। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी होने लगा है। कांग्रेस नेता और संगरूर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा ने बाहर से आकर पंजाब में बसने वालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

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सुखपाल सिंह खैरा ने कही थी ये बात

Sukhpal Singh Khaira Statement : सुखपाल सिंह खैरा ने एक चुनावी सभा में यूपी, बिहार, हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों के गैर पंजाबी लोगों के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने, मतदाता बनने, सरकारी नौकरी देने पर रोक लगाए जाने के लिए कानून बनाने की वकालत की थी। इस विवादित बयान के बाद सुखपाल खैरा का विरोध तेज हो गया। अब उन्होंने एक बार फिर कानून की पैरवी करते हुए पीएम मोदी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

उनके इस बयान के बाद पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर उनके बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता पंजाब में बिहार के लोगों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता के बयान पर किसी वरिष्ठ नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया।

 

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सुखपाल सिंह खैरा ने अब कही ये बात

Sukhpal Singh Khaira Statement : सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब पीएम मोदी ने बिहार की रैली में यह बोल दिया कि पंजाब के कांग्रेस नेता बिहार के लोगों का बॉयकाट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई गैर-पंजाबी पंजाब में रहना चाहता है, वह पैसे कमाना चाहता है, वह परिवार पालना चाहता तो उनका स्वागत है। लेकिन, अगर वे (गैर-पंजाबी) बसना चाहते हैं स्थायी आधार पर तो उन्हें ‘हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972’ की तर्ज पर पंजाब में बनने वाले अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हम किसी गैर पंजाबी के खिलाफ नहीं हैं। पीएम मोदी को गुजरात के कच्छ के बारे में भी बताना चाहिए।

#WATCH | Sangrur : Congress leader and Lok Sabha Candidate from Sangrur Lok Sabha Constituency Sukhpal Singh Khaira says, “If any non-Punjabi wants to make a living in Punjab they are most welcome…But, if they(non-Punjabi) want to settle on permanent basis then they need to… pic.twitter.com/cltgAuucXX

— ANI (@ANI) May 22, 2024

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हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 क्या है

Sukhpal Singh Khaira Statement : दरअसल, हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 (Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972) लागू है। यहां बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। प्रदेश में धारा 118 के तहत जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहुत ही कड़े नियम कानून हैं। इस एक्ट में धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध है। मतलब हिमाचल का गैर-कृषक भी हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता।

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