RBI ने इस बैंक पर लगाया अंकुश, अब केवल इतने हजार रुपये ही निकाल पाएंगे ग्राहक, कही आपका भी तो नहीं है यहां खाता
मुंबई : Customers will withdraw only Rs 10000 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कई अंकुश लगा दिए जिनमें खातों से 10,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सहकारी बैंक पर बंदिशें लगने के बाद पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक अपनी जमा राशि का दावा करने के हकदार होंगे।
Customers will withdraw only Rs 10000 केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत प्रतिबंध 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू होते हैं। इसके बाद बैंक आरबीआई की पूर्व-अनुमति के बगैर किसी भी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी नहीं ले सकता है, या अपनी देनदारियों एवं दायित्वों के एवज में कोई भुगतान नहीं कर सकता है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।’’ इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बंदिशों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। आरबीआई ने कहा कि ये बंदिशें 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगी और समीक्षा के अधीन रहेंगी।
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