छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने दिये नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त शासकीय स्थायी पट्टो को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने के प्रावधानों के संबंध में दिशा निर्देश

कलेक्टर ने दिये नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त शासकीय स्थायी पट्टो को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने के प्रावधानों के संबंध में दिशा निर्देश

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त शासकीय स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने के प्रावधानों के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। उन्होने जारी दिशा निर्देश में बताया कि गैर रियायती और रियायती पट्टों के पट्टेदार को उन्हे पट्टे पर प्रदत्त भूमि को भू-स्वामी के हक में कराने हेतु प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 102 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति को बाजार मूल्य के बराबर प्रव्याजी के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत के समतुल्य राशि भी देना होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति से प्रचलित गाइड लाइन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत राशि देय होगी। बैठक में उन्होने अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में भी दिशा निर्देश दिये। उन्होने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रव्याजी देना होगा तथा भूमि स्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का दो प्रतिशत के समतुल्य राशि भी देय होगी। इस प्रकार प्रचलित गाइड लाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देय होगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

 

 

 

 

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