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दुर्ग नियंत्रण कक्ष भिलाई में डीजे संचालकों की ली गई बैठक।

दुर्ग नियंत्रण कक्ष भिलाई में डीजे संचालकों की ली गई बैठक।

दिनांक 27/09/2023 को दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई के सभागार में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री शलभ सिन्हा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, दुर्ग श्री संजय कुमार ध्रुव के द्वारा डीजे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमे एसडीएम श्री

उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर श्री विश्व दीपक त्रिपाठी थाना प्रभारी सुपेला श्री दुर्गेश शर्मा के द्वारा डीजे संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी बताएं।

सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी, सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान  पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा। कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें, साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक रहेगी, मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं । इन नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20000/- तक का जुर्माना का प्रावधान है। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा जैसे की स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम, वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया है, धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नही बजाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, डीजे बजाने वाले लडको को आई कार्ड का उपयोग करने,  बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई आदि  नियमों को डीजे संचालकों को पढ़ के साइन करवाया गया ताकि उल्लंघन होने पर उपरोक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने एवं माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं सामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजने जैसे जरूरी बातों को बताया गया।

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