खरीफ विपणन वर्ष 2023-24। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक।
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक।
भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
बिलासपुर- राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जारी निर्देशानुसार धान एवं मक्का उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाना है। किसान पंजीयन के लिए किसानों की आयु एवं आधार की जानकारी अनिवार्य है। योजना अंतर्गत पूर्व के पंजीकृत किसानों को सहकारी समिति द्वारा साफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जाएगा।
नवीन किसान पंजीयन एवं संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित समितियों के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे।
समिति द्वारा किसान के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किसान के आवेदन के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा किसान के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।
संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज एवं डूबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन विगत वर्ष के अनुसार किया जाएगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में आधार आधारित सत्यापन प्रणाली के लिए किसान पंजीयन के संबंध में निर्देश दिए गए है किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके नामांकित नॉमिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली के माध्यम से धान का विक्रय किया जा सकता है। इस वर्ष प्रत्येक पंजीयन के समय स्वयं का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नंबर लिया जाना अनिवार्य है। नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य जैसे माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधु, सगाभाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया गया है।
यदि किसी कारणवश किसान को नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना होगा, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। प्रत्येक खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केंद्र प्रभारी नामांकित किये जाने के साथ उनके आधार नंबर एकत्रित करने के निर्देश दिए गए है।